ESIC Rules: मध्य प्रदेश के 24 जिलों में 1 अक्टूबर से लागू होंगे नए नियम, कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

Harsh Nigam
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ESIC Rules: मध्य प्रदेश के 24 जिलों में 1 अक्टूबर से लागू होंगे नए नियम, कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

ESIC Rules: मध्य प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC से जुड़े नियमों में बदलाव होने जा रहा है। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, 1 अक्टूबर 2026 से राज्य के 24 जिलों के निर्धारित इलाकों में ESIC के नियम लागू होंगे। इन क्षेत्रों में आने वाले संबंधित प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों और नियोक्ताओं को ESIC के तहत अंशदान देना होगा। इसके साथ ही पात्र कर्मचारियों को ESIC के तहत मिलने वाले लाभ भी मिल सकेंगे।

22 सितंबर को जारी हुई अधिसूचना

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने ESIC से जुड़े इस बदलाव को लेकर 22 सितंबर 2026 को अधिसूचना जारी की है। इसके तहत उन इलाकों में ESIC के अंशदान और इससे जुड़े लाभों का दायरा बढ़ाया जाएगा, जहां अभी तक इसके प्रावधान पूरी तरह लागू नहीं थे। यह व्यवस्था कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत लागू की जा रही है।

इन 24 जिलों में लागू होंगे नियम

सरकार की अधिसूचना के अनुसार, मध्य प्रदेश के 24 जिलों के निर्धारित इलाकों को ESIC के दायरे में लाया जाएगा। इन जिलों के नाम इस प्रकार हैं:

क्रमांकजिलाक्रमांकजिला
1आगर मालवा13मंडला
2अलीराजपुर14नरसिंहपुर
3अनुपपुर15पन्ना
4अशोकनगर16राजगढ़
5बालाघाट17सिवनी
6बड़वानी18श्योपुर
7बैतूल19शिवपुरी
8छतरपुर20सीधी
9दमोह21टीकमगढ़
10दतिया22उमरिया
11हरदा23विदिशा
12झाबुआ24डिंडोरी

इसके अलावा अधिसूचना में निवाड़ी जिले को भी शामिल किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, निवाड़ी को पहले ऐसे जिले के रूप में बताया गया था, जहां ESIC के ये प्रावधान लागू नहीं किए गए थे।

1 अक्टूबर से क्या बदलेगा

1 अक्टूबर 2026 से अधिसूचना के दायरे में आने वाले इलाकों में स्थित संबंधित प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों और नियोक्ताओं को ESIC में अंशदान देना होगा। इसके दायरे में आने वाले पात्र कर्मचारियों को ESIC के तहत मिलने वाली सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा।

हालांकि, हर कर्मचारी पर यह नियम लागू होगा या नहीं, यह संबंधित संस्थान और अधिसूचना में तय की गई शर्तों पर निर्भर करेगा। जिस प्रतिष्ठान और कर्मचारी पर अधिसूचना की शर्तें लागू होंगी, उसी के अनुसार ESIC का अंशदान और लाभ निर्धारित होंगे।

पात्र कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

इस बदलाव के बाद अधिसूचना के दायरे में आने वाले संस्थानों में काम करने वाले पात्र कर्मचारियों को ESIC की सुविधाएं मिल सकेंगी। इसके लिए कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को तय नियमों के अनुसार ESIC में अंशदान करना होगा। इस तरह 1 अक्टूबर 2026 से मध्य प्रदेश के इन निर्धारित क्षेत्रों में ESIC से जुड़े प्रावधानों का दायरा बढ़ जाएगा।

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मैं हर्ष निगम, वर्तमान में वेतन टुडे में लेखक के साथ-साथ सीनियर एडिटर की जिम्मेदारी संभालता हूँ। मैंने बिहारी लाल स्मारक किसान डिग्री कॉलेज से सोशल साइंस और हिंदी विषय में बी.एससी. की पढ़ाई की है। वर्ष 2020 से कर्मचारी,...

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