J&K OPS News: NPS वाले सरकारी कर्मचारियों को OPS चुनने का मौका, जानें पात्रता

Harsh Nigam
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J&K OPS News: NPS वाले सरकारी कर्मचारियों को OPS चुनने का मौका, जानें पात्रता

J&K OPS News: जम्मू-कश्मीर के कुछ सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन व्यवस्था से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। सरकार ने ऐसे पात्र कर्मचारियों को National Pension System (NPS) से Old Pension Scheme (OPS) में जाने का एक बार मौका दिया है, जो तय शर्तों के तहत आते हैं। यह व्यवस्था Finance Department के Government Order No. 305-F of 2026 के जरिए लागू की गई है। यह आदेश 28 सितंबर 2026 को जारी हुआ।

इस विकल्प का फायदा उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी भर्ती के लिए पद या रिक्तियां 24 दिसंबर 2009 से पहले विज्ञापित या अधिसूचित की गई थीं, लेकिन उनकी नियुक्ति सरकारी सेवा में 1 जनवरी 2010 या उसके बाद हुई। ऐसे कर्मचारी नई पेंशन व्यवस्था NPS के अंतर्गत आ गए थे। अब निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले कर्मचारियों को OPS में जाने के लिए एक बार विकल्प दिया गया है।

OPS के लिए आवेदन की आखिरी तारीख

सरकार की ओर से दिए गए इस विकल्प को चुनने के लिए पात्र कर्मचारियों को तीन महीने का समय दिया गया है। निर्धारित आवेदन के अनुसार 28 दिसंबर 2026 तक विकल्प का इस्तेमाल किया जा सकता है। कर्मचारी को तय समयसीमा के भीतर आवेदन करना होगा। एक बार OPS का विकल्प चुन लेने के बाद उसे अंतिम माना जाएगा। वहीं, जो कर्मचारी तय समय में यह विकल्प नहीं चुनेंगे, वे NPS के तहत ही बने रहेंगे।

मुख्य जानकारीविवरण
क्षेत्रजम्मू-कश्मीर
विकल्पNPS से OPS
आदेशGovernment Order No. 305-F of 2026
आदेश की तारीख28 सितंबर 2026
पुरानी भर्ती की शर्तपद/रिक्ति 24 दिसंबर 2009 से पहले विज्ञापित या अधिसूचित
नियुक्ति1 जनवरी 2010 या उसके बाद
OPS विकल्प की अंतिम तारीख28 दिसंबर 2026
विकल्पएक बार
विकल्प चुनने के बादअंतिम

आवेदन के बाद क्या होगी प्रक्रिया

OPS का विकल्प चुनने वाले कर्मचारी को आवेदन Drawing and Disbursing Officer (DDO) के माध्यम से देना होगा। DDO आवेदन को Head of Department या Appointing Authority के पास भेजेगा और इसके बाद आवेदन संबंधित Administrative Department तक पहुंचेगा। विभाग कर्मचारी की पात्रता की जांच करेगा और जरूरी आदेश एक महीने के भीतर जारी करेगा।

यानी आवेदन जमा होने के बाद संबंधित विभाग यह देखेगा कि कर्मचारी इस सुविधा के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करता है या नहीं। पात्रता की जांच के बाद ही OPS के तहत कवरेज देने का आदेश जारी किया जाएगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि विकल्प चुनने से लेकर NPS खाता बंद करने तक की पूरी प्रक्रिया कवरेज आदेश जारी होने की तारीख से 120 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी।

OPS मिलने के बाद NPS खाते में क्या होगा

जिन कर्मचारियों को OPS के तहत शामिल किया जाएगा, उनका NPS खाता उस महीने के बाद आने वाले महीने की पहली तारीख से बंद किया जाएगा, जिस महीने OPS कवरेज देने का आदेश जारी हुआ है। इसके बाद ऐसे कर्मचारियों को General Provident Fund (GPF) में अंशदान करना होगा।

आदेश में NPS खाते में कर्मचारी के अंशदान, सरकार के अंशदान और निवेश से जमा राशि में हुई बढ़ोतरी के लेखांकन की व्यवस्था भी बताई गई है। इस तरह OPS में जाने वाले पात्र कर्मचारियों के लिए NPS खाते को बंद करने और आगे की प्रक्रिया के संबंध में भी व्यवस्था तय की गई है।

किन कर्मचारियों के लिए है यह सुविधा

  • जिनकी भर्ती वाले पद या रिक्तियां 24 दिसंबर 2009 से पहले विज्ञापित या अधिसूचित हुई थीं।
  • जिनकी सरकारी सेवा में नियुक्ति 1 जनवरी 2010 या उसके बाद हुई।
  • जो नियुक्ति के बाद NPS के दायरे में आए।
  • जो निर्धारित समयसीमा के भीतर OPS का विकल्प चुनते हैं।
  • जिनकी पात्रता संबंधित विभाग की जांच में पूरी पाई जाती है।

समयसीमा का ध्यान रखना जरूरी

इस व्यवस्था में पात्र कर्मचारियों के लिए 28 दिसंबर 2026 महत्वपूर्ण तारीख है। इसी तारीख तक निर्धारित प्रक्रिया के तहत OPS का विकल्प देना होगा। अगर कर्मचारी तय अवधि में विकल्प नहीं चुनता है तो वह NPS के तहत ही बना रहेगा। दूसरी ओर, OPS चुनने के बाद यह विकल्प अंतिम माना जाएगा।

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मैं हर्ष निगम, वर्तमान में वेतन टुडे में लेखक के साथ-साथ सीनियर एडिटर की जिम्मेदारी संभालता हूँ। मैंने बिहारी लाल स्मारक किसान डिग्री कॉलेज से सोशल साइंस और हिंदी विषय में बी.एससी. की पढ़ाई की है। वर्ष 2020 से कर्मचारी,...

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