NPS Withdrawal Rules: नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS से जुड़े लोगों के लिए निकासी के नियमों में बदलाव किया गया है। जून 2025 में PFRDA ने NPS Tier 1 Account से बाहर निकलने के नियमों में बदलाव किया था। नए नियम के अनुसार, 60 साल की उम्र के बाद अगर NPS में जमा कुल राशि 8 लाख रुपये से अधिक नहीं है, तो पूरी रकम निकाली जा सकती है। हालांकि, यहां टैक्स को लेकर एक अहम नियम लागू होता है।
₹8 लाख तक का NPS कॉर्पस पूरा निकाल सकते हैं
नए नियमों के तहत NPS Tier 1 Account से बाहर निकलते समय अगर कॉर्पस 8 लाख रुपये तक है, तो सब्सक्राइबर पूरी राशि निकाल सकता है। यह सुविधा 15 साल पूरे होने के बाद या 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद बाहर निकलने पर लागू होती है।
इससे पहले 100 प्रतिशत निकासी के लिए कॉर्पस की सीमा 5 लाख रुपये थी। PFRDA ने इस सीमा को बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दिया है।
NPS कॉर्पस के हिसाब से निकासी का नियम
NPS में जमा रकम के आधार पर निकासी और एन्युटी का नियम अलग-अलग है। इसे आसान तरीके से ऐसे समझ सकते हैं:
| NPS कॉर्पस | लागू निकासी नियम |
|---|---|
| ₹8 लाख तक | पूरी 100% रकम निकाली जा सकती है |
| ₹8 लाख से ₹12 लाख | कम से कम ₹6 लाख की एन्युटी खरीदनी होगी, बाकी रकम निकाली जा सकती है |
| ₹12 लाख से अधिक | 20% कॉर्पस से अनिवार्य रूप से एन्युटी खरीदनी होगी और 80% रकम निकाली जा सकती है |
पहले 5 लाख रुपये से ज्यादा के कॉर्पस पर 40% रकम से एन्युटी खरीदना जरूरी था और बाकी 60% रकम को टैक्स फ्री माना जाता था। नए PFRDA नियमों में इस व्यवस्था में बदलाव किया गया है।
100% निकासी का मतलब 100% टैक्स फ्री नहीं
NPS से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण सवाल टैक्स को लेकर है। PFRDA के नए नियमों में 8 लाख रुपये तक के कॉर्पस पर पूरी रकम निकालने की अनुमति है, लेकिन Income Tax Act में अभी NPS कॉर्पस के केवल 60% हिस्से को टैक्स से छूट दी गई है।
Income Tax Act, 1961 की धारा 10(12A) और 1 अप्रैल 2026 से लागू Income Tax Act, 2025 के संबंधित प्रावधानों के अनुसार जमा कॉर्पस के 60% हिस्से को टैक्स फ्री माना गया है।
इसलिए अगर किसी व्यक्ति के NPS Tier 1 Account में 8 लाख रुपये तक का कॉर्पस है और वह नए नियम के तहत पूरी रकम निकालता है, तो भी मौजूदा टैक्स नियमों के अनुसार केवल 60% रकम पर टैक्स छूट मिलेगी। बाकी 40% निकासी पर टैक्स देना होगा।
PFRDA और Income Tax नियमों में अंतर
PFRDA ने NPS से निकासी की सीमा में बदलाव करते हुए 8 लाख रुपये तक के कॉर्पस पर 100% निकासी की अनुमति दी है। लेकिन इसके अनुरूप Income Tax कानून में अभी बदलाव नहीं हुआ है।
यानी NPS से कितनी रकम निकाल सकते हैं और उसमें से कितनी रकम टैक्स फ्री होगी, इन दोनों के नियम इस समय अलग हैं। विशेषज्ञ के अनुसार, NPS के एग्जिट नियम और Income Tax Act में टैक्स छूट की सीमा के बीच तालमेल जल्द होने की उम्मीद है।
NPS निकासी में सबसे जरूरी बात
8 लाख रुपये तक के NPS कॉर्पस पर पूरी रकम निकालने की अनुमति है, लेकिन मौजूदा Income Tax नियमों के अनुसार केवल 60% कॉर्पस टैक्स फ्री है। इसलिए 100% निकासी की सुविधा का मतलब 100% टैक्स छूट नहीं है।
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