CGHS Rule Changed: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए CGHS से जुड़ा एक अहम बदलाव सामने आया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने CGHS की सुविधा लेने के लिए पहले लागू 5 किलोमीटर की भौगोलिक सीमा को हटा दिया है। नए नियम के बाद केवल इस वजह से किसी कर्मचारी को CGHS की सुविधा से बाहर नहीं रखा जाएगा कि उसका घर या तैनाती की जगह CGHS Wellness Centre के तय क्षेत्र से बाहर है।
17 सितंबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार यह बदलाव तुरंत लागू किया गया है। नए नियम का फायदा उन सेवारत केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा, जो CGHS के तय क्षेत्र से बाहर रहने या तैनाती के कारण अभी Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944 के तहत चिकित्सा सुविधा ले रहे हैं। ऐसे कर्मचारियों को अब CGHS में शामिल होने का एक बार विकल्प दिया जाएगा।

पहले क्या था CGHS का नियम?
पहले सेवारत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए CGHS की सुविधा कुछ तय भौगोलिक क्षेत्रों से जुड़ी हुई थी। 2018 के नियमों के तहत सामान्य रूप से CGHS Wellness Centre के आसपास 5 किलोमीटर की सीमा लागू थी। ऐसे में जो कर्मचारी इस तय क्षेत्र से बाहर रहते या काम करते थे, उन्हें CGHS की सुविधा के बजाय CS(MA) Rules, 1944 के तहत चिकित्सा सुविधा मिलती थी।
अब इस भौगोलिक सीमा को हटा दिया गया है। यानी कर्मचारी के घर या तैनाती की जगह CGHS के तय क्षेत्र से बाहर होने के कारण उसे केवल इसी आधार पर CGHS से बाहर नहीं रखा जाएगा। हालांकि, CGHS का विकल्प लेने वाले कर्मचारी को लागू नियमों और तय योगदान या सदस्यता शुल्क की शर्तों का पालन करना होगा।
किन कर्मचारियों को मिलेगा CGHS चुनने का मौका?
नए नियम के तहत उन सेवारत केंद्रीय कर्मचारियों को CGHS में शामिल होने का एक मौका मिलेगा, जो अभी केवल CGHS के भौगोलिक क्षेत्र से बाहर रहने या तैनाती के कारण CS(MA) Rules, 1944 के तहत चिकित्सा सुविधा ले रहे हैं। ऐसे कर्मचारी इस विकल्प का इस्तेमाल करके CGHS के लाभार्थी बन सकते हैं।
यह विकल्प केवल एक बार दिया जाएगा। कर्मचारी जब CGHS चुनने का फैसला कर लेगा, तो उसका फैसला अंतिम और बाध्यकारी माना जाएगा। इसके बाद वह अपने इस विकल्प को बदल नहीं सकेगा। CGHS चुनने वाले कर्मचारी को तय नियमों के अनुसार CGHS का योगदान या सदस्यता शुल्क भी देना होगा।
कर्मचारी के परिवार पर भी लागू होगा फैसला
कर्मचारी द्वारा CGHS चुनने का फैसला केवल उसके लिए नहीं होगा। यह उसके सभी पात्र आश्रित परिवार के सदस्यों पर भी लागू होगा। यानी परिवार के कुछ सदस्यों को CGHS और बाकी सदस्यों को CS(MA) Rules के तहत रखने की अनुमति नहीं होगी।
इसके साथ ही कर्मचारी और उसके परिवार को एक ही समय पर CGHS और CS(MA) Rules, 1944 दोनों के तहत चिकित्सा सुविधा लेने की अनुमति नहीं होगी। कर्मचारी को इस संबंध में जरूरी घोषणा भी देनी होगी। अगर किसी कर्मचारी या लाभार्थी ने गलत या छिपी हुई जानकारी देकर दोनों व्यवस्थाओं का लाभ लिया, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और गलत तरीके से लिए गए लाभ की वसूली भी की जा सकती है।
नए CGHS नियम में क्या-क्या बदला?
| नियम | नया प्रावधान |
|---|---|
| 5 किलोमीटर की सीमा | CGHS की पात्रता से जुड़ी पुरानी भौगोलिक सीमा हटा दी गई |
| CGHS का विकल्प | पात्र कर्मचारियों को एक बार CGHS चुनने का मौका मिलेगा |
| विकल्प बदलना | एक बार फैसला लेने के बाद इसे बदला नहीं जा सकेगा |
| परिवार | कर्मचारी का विकल्प सभी पात्र आश्रितों पर भी लागू होगा |
| CGHS शुल्क | तय योगदान या सदस्यता शुल्क देना होगा |
| दोहरी सुविधा | CGHS और CS(MA) Rules दोनों का एक साथ लाभ नहीं लिया जा सकेगा |
| गलत जानकारी | कार्रवाई और गलत तरीके से लिए गए लाभ की वसूली हो सकती है |
CGHS क्षेत्र में रहने वाले कर्मचारियों के लिए क्या नियम है?
जो सेवारत केंद्रीय कर्मचारी पहले से CGHS के कवर क्षेत्र में रहते या तैनात हैं, उनके लिए CGHS में शामिल रहना जरूरी होगा। ऐसे कर्मचारियों को CS(MA) Rules, 1944 के तहत चिकित्सा सुविधा लेने के लिए CGHS से बाहर निकलने का विकल्प नहीं दिया गया है।
दूसरी तरफ, जो कर्मचारी केवल CGHS के तय भौगोलिक क्षेत्र से बाहर रहने या तैनाती के कारण CS(MA) Rules के तहत चिकित्सा सुविधा ले रहे हैं, उन्हें नए नियम के तहत CGHS में शामिल होने का एक मौका दिया जाएगा। अगर वे इस विकल्प का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो वे लागू नियमों के अनुसार CS(MA) Rules, 1944 के तहत ही चिकित्सा सुविधा लेते रहेंगे।
8th Pay Commission के बीच CGHS का नया अपडेट
8th Pay Commission को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के बीच चर्चा के बीच CGHS से जुड़ा यह नया बदलाव सामने आया है। सरकार ने CGHS की पात्रता से जुड़ी 5 किलोमीटर की पुरानी भौगोलिक सीमा को हटा दिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि केवल दूरी के आधार पर पात्र कर्मचारी को CGHS से बाहर नहीं रखा जाएगा।
17 सितंबर 2026 को जारी आदेश के बाद यह बदलाव तुरंत लागू किया गया है। इसके तहत तय शर्तों को पूरा करने वाले उन सेवारत केंद्रीय कर्मचारियों को CGHS में शामिल होने का एक बार विकल्प मिलेगा, जो अभी केवल भौगोलिक सीमा के कारण CS(MA) Rules, 1944 के तहत चिकित्सा सुविधा ले रहे हैं।
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