Railway UPS Rules: रेलवे मंत्रालय ने NPS के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू करने के नियम जारी कर दिए हैं। ये नियम 23 सितंबर 2026 को जारी किए गए। इनमें UPS के लिए पात्रता, कर्मचारी और सरकार के योगदान, पेंशन की गणना, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और UPS से NPS में वापस जाने से जुड़े प्रावधान शामिल हैं।
नए नियमों के अनुसार, पात्र रेलवे कर्मचारियों को 10 साल की पात्र सेवा पूरी करने पर कम से कम ₹10,000 की सुनिश्चित पेंशन मिल सकती है। वहीं, 25 साल की पात्र सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी पूरी सुनिश्चित पेंशन के हकदार होंगे। इसके अलावा 20 साल की पात्र सेवा पूरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने का प्रावधान भी दिया गया है।
किन रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा UPS का लाभ
UPS का लाभ उन रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा, जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2004 या उसके बाद हुई है और जो NPS के दायरे में आते हैं। हालांकि, रेलवे के सभी कर्मचारियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। आकस्मिक और दैनिक वेतन वाले कर्मचारी, ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी और अलग पेंशन नियमों के तहत आने वाले कुछ कर्मचारी UPS के लिए पात्र नहीं होंगे।
UPS में कर्मचारी और सरकार का योगदान
UPS में शामिल रेलवे कर्मचारी को हर महीने अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते (DA) का 10 प्रतिशत अपने UPS खाते में जमा करना होगा। यह योगदान कर्मचारी के परिवीक्षा पर रहने या केंद्र अथवा राज्य सरकार के किसी विभाग में प्रतिनियुक्ति पर जाने के दौरान भी जारी रहेगा।
रेलवे की ओर से भी कर्मचारी के मूल वेतन और DA का 10 प्रतिशत उसके UPS खाते में जमा किया जाएगा। इसके अलावा, पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) की व्यवस्था के तहत सरकार मूल वेतन और DA का अनुमानित 8.5 प्रतिशत उस साझा कोष में देगी, जिसका इस्तेमाल सुनिश्चित पेंशन देने के लिए किया जाएगा।
| विषय | UPS के तहत प्रावधान |
|---|---|
| 10 साल की पात्र सेवा | कम से कम ₹10,000 सुनिश्चित पेंशन |
| 25 साल की पात्र सेवा | पूरी सुनिश्चित पेंशन |
| पूरी पेंशन | अंतिम 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50% |
| कर्मचारी का योगदान | मूल वेतन + DA का 10% |
| रेलवे का योगदान | मूल वेतन + DA का 10% |
| साझा कोष में सरकार का अनुमानित योगदान | मूल वेतन + DA का 8.5% |
| स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति | 20 साल की पात्र सेवा के बाद |
25 साल की सेवा पर पूरी पेंशन
25 साल की पात्र सेवा पूरी करने वाले रेलवे कर्मचारी को UPS के तहत पूरी सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। यह पेंशन सेवानिवृत्ति से पहले के अंतिम 12 महीनों में मिले औसत मूल वेतन की 50 प्रतिशत होगी।
अगर कर्मचारी ने 10 साल या उससे ज्यादा लेकिन 25 साल से कम पात्र सेवा पूरी की है, तो उसे पूरी पेंशन के बजाय सेवा अवधि के अनुपात में कम सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। इस तरह पेंशन की राशि कर्मचारी की पात्र सेवा और अंतिम वर्ष के औसत मूल वेतन से जुड़ी होगी।
20 साल की सेवा के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति
UPS के तहत रेलवे कर्मचारी 20 साल की पात्र सेवा पूरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकता है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली पेंशन कर्मचारी की पात्र सेवा के आधार पर तय होगी।
अगर कर्मचारी 25 साल की सेवा पूरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेता है, तो उसे अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन की 50 प्रतिशत सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। 25 साल से कम सेवा होने पर पेंशन सेवा अवधि के अनुपात में तय होगी।
हालांकि, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के तुरंत बाद पेंशन की वार्षिकी मिलना शुरू नहीं होगी। UPS के नियमों के अनुसार इसका लाभ उस तारीख से शुरू होगा, जिस दिन कर्मचारी सामान्य सेवानिवृत्ति की आयु पूरी करता।
UPS से NPS में वापस जाने का विकल्प
UPS में शामिल रेलवे कर्मचारी अपनी सेवा के दौरान एक बार NPS में वापस जाने का विकल्प चुन सकता है। लेकिन यह फैसला अंतिम होगा। एक बार NPS चुनने के बाद कर्मचारी दोबारा UPS में वापस नहीं आ सकेगा।
NPS में वापस जाने वाले कर्मचारी के खाते में सरकार का योगदान मूल वेतन का 14 प्रतिशत होगा। हालांकि, सेवानिवृत्ति से पहले के 12 महीने और अनुमानित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से पहले के तीन महीने में UPS से NPS में जाने का विकल्प नहीं लिया जा सकता। कुछ इस्तीफे, अनिवार्य सेवानिवृत्ति और लंबित विभागीय या न्यायिक कार्यवाही से जुड़ी स्थितियों में भी यह विकल्प सीमित रहेगा।
UPS पेंशन पर मिलेगा महंगाई राहत का लाभ
UPS के तहत मिलने वाली सुनिश्चित पेंशन एक निश्चित राशि तक सीमित नहीं रहेगी। पात्र पेंशनभोगियों को मूल पेंशन पर महंगाई राहत (DR) भी मिलेगी। यह प्रावधान परिवार पेंशन पाने वालों के लिए भी लागू होगा।
इस तरह UPS के तहत पेंशन पाने वाले पात्र लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए DR का प्रावधान किया गया है। इसका लाभ लागू सरकारी नियमों और दरों के अनुसार मिलेगा।
यह भी पढ़ें: Railway NPS Rules 2026: कर्मचारी की मृत्यु पर परिवार को 100% तक Pension, जानें नए नियम