Pension Commutation Rules: 15 साल बाद ही पूरी पेंशन? हाईकोर्ट के फैसले से जुड़ी बड़ी खबर

Harsh Nigam
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Pension Commutation Rules: 15 साल बाद ही पूरी पेंशन? हाईकोर्ट के फैसले से जुड़ी बड़ी खबर

Pension Commutation Rules: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पेंशन कम्यूटेशन से जुड़े 15 साल के नियम को लेकर अहम बात कही है। मामला उन सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा था, जिन्होंने कम्यूट की गई पेंशन की पूरी राशि 15 साल से पहले बहाल करने की मांग की थी। कोर्ट ने 15 साल की अवधि कम करने की मांग को स्वीकार नहीं किया, लेकिन सरकार को इस व्यवस्था की विशेषज्ञों के जरिए दोबारा समीक्षा करने को कहा है।

जाने क्या है पूरा मामला

हिमाचल प्रदेश के कुछ सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों ने Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981 के Rule 10-A को चुनौती दी थी। इस नियम के तहत कर्मचारी अपनी पेंशन का कुछ हिस्सा पहले ही एकमुश्त राशि के रूप में ले सकता है। इसके बाद उसकी हर महीने मिलने वाली पेंशन कम हो जाती है और पूरी पेंशन 15 साल बाद बहाल होती है। कर्मचारियों की मांग थी कि यह 15 साल की अवधि कम की जाए।

याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि सरकार कम्यूट की गई राशि और उस पर ब्याज की भरपाई करीब 10 से 12 साल में कर लेती है। ऐसे में 15 साल तक पेंशन में कटौती जारी रहने से सरकार को अतिरिक्त राशि मिल सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि एकमुश्त राशि तय करने में इस्तेमाल होने वाले गुणक में कमी के कारण सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पहले मिलने वाली राशि भी कम हुई है।

सरकार ने क्या कहा

राज्य सरकार ने कहा कि पेंशन कम्यूटेशन पूरी तरह कर्मचारी की इच्छा पर निर्भर करता है। कर्मचारी पर इसे लेने की कोई मजबूरी नहीं होती। सरकार के अनुसार कम्यूटेशन के तहत कर्मचारी को एकमुश्त और कर-मुक्त राशि मिलती है, इसलिए इसे सामान्य कर्ज नहीं माना जा सकता।

कोर्ट की बात

हाईकोर्ट ने कहा कि पेंशन कम्यूटेशन को सामान्य कर्ज या उधार की तरह नहीं देखा जा सकता। यह एक ऐसा सामाजिक सुरक्षा लाभ है, जिसमें सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी इच्छा से भविष्य में मिलने वाली मासिक पेंशन का कुछ हिस्सा छोड़कर पहले ही एकमुश्त राशि लेता है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार पर भी वित्तीय जोखिम रहता है। अगर किसी पेंशनर की 15 साल की अवधि पूरी होने से पहले मृत्यु हो जाती है, तो बची हुई कम्यूट की गई राशि की वसूली छोड़ दी जाती है और उसके आश्रितों को पूरी पारिवारिक पेंशन दी जाती है।

अदालत ने यह भी माना कि कर्मचारी 15 साल के नियम को जानते हुए ही एकमुश्त राशि लेने का विकल्प चुनते हैं। इसलिए कम्यूटेशन का लाभ लेने के बाद उससे जुड़ी तय शर्त को अलग से चुनौती नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने 15 साल की अवधि को केवल किसी एक कर्मचारी से राशि वसूलने की गणना नहीं माना, बल्कि इसे पूरी पेंशन व्यवस्था के संतुलन से जोड़कर देखा।

आगे क्या होगा

हाईकोर्ट ने 15 साल की अवधि को खत्म या कम नहीं किया है। हालांकि, अदालत ने राज्य सरकार को इस व्यवस्था की विशेषज्ञों के जरिए दोबारा समीक्षा कराने को कहा है। इसके लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाने और उसकी रिपोर्ट सरकार को देने का निर्देश दिया गया है।

समिति को जरूरत पड़ने पर नियमों में बदलाव से जुड़े सुझाव भी देने होंगे। इस प्रक्रिया में सेवानिवृत्त कर्मचारियों, वित्त विभाग, वेतन आयोग और संबंधित दूसरे विभागों की राय लेने की बात कही गई है। रिपोर्ट मिलने के बाद राज्य सरकार को आगे का फैसला लेना होगा।

मुख्य बातें

विषयजानकारी
15 साल की अवधिइसे कम करने की मांग स्वीकार नहीं हुई
पेंशन कम्यूटेशनइसे सामान्य कर्ज नहीं माना गया
कम्यूटेशनकर्मचारी की इच्छा से मिलने वाला एकमुश्त लाभ
सरकारनियमों की विशेषज्ञों से समीक्षा करेगी
विशेषज्ञ समितिसमिति बनाने को कहा गया
समीक्षासेवानिवृत्त कर्मचारियों और संबंधित विभागों की राय ली जाएगी
आगे का फैसलासमिति की रिपोर्ट के बाद सरकार फैसला करेगी

इसका पेंशनरों पर क्या असर पड़ेगा

इस फैसले से पेंशन की 15 साल वाली बहाली अवधि तुरंत नहीं बदली है। यानी फिलहाल कम्यूट की गई पेंशन के लिए 15 साल का नियम लागू रहेगा। कोर्ट ने इस अवधि को कम करने की मांग को स्वीकार नहीं किया है।

हालांकि, सरकार को अब इस व्यवस्था की विशेषज्ञों के जरिए समीक्षा करनी होगी। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट और संबंधित पक्षों की राय के आधार पर आगे कोई बदलाव किया जाता है या नहीं, यह राज्य सरकार के अगले फैसले पर निर्भर करेगा।

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मैं हर्ष निगम, वर्तमान में वेतन टुडे में लेखक के साथ-साथ सीनियर एडिटर की जिम्मेदारी संभालता हूँ। मैंने बिहारी लाल स्मारक किसान डिग्री कॉलेज से सोशल साइंस और हिंदी विषय में बी.एससी. की पढ़ाई की है। वर्ष 2020 से कर्मचारी,...

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