EPS Pension News: ₹25,000 तक वेतन वालों को मिलेगा लाभ, कंपनी पैसा जमा न करे तो ऐसे करें शिकायत

Harsh Nigam
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EPS Pension News: ₹25,000 तक वेतन वालों को मिलेगा लाभ, कंपनी पैसा जमा न करे तो ऐसे करें शिकायत

EPS Pension News: कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) से जुड़े कर्मचारियों के लिए अपने खाते में जमा होने वाले अंशदान की जानकारी रखना जरूरी है। अगर कर्मचारी योजना के लिए पात्र है, लेकिन नियोक्ता की ओर से जरूरी EPS अंशदान जमा नहीं किया जा रहा है, तो इस मामले को लेकर शिकायत की जा सकती है। EPFO के अनुसार, ऐसी स्थिति में कर्मचारी को सबसे पहले अपनी कंपनी से संपर्क करना चाहिए। अगर वहां से समस्या दूर नहीं होती है, तो EPFiGMS के जरिए EPFO में शिकायत दर्ज की जा सकती है।

₹25,000 तक वेतन वालों के लिए क्या बदला

EPS सदस्यता से जुड़ी पात्रता में अब ₹25,000 तक की मासिक वेतन सीमा का उल्लेख किया गया है। यानी पहली नौकरी शुरू करते समय जिन कर्मचारियों का वेतन इस सीमा के भीतर है, वे लागू नियमों के अनुसार EPS सदस्यता के पात्र हैं। EPFO की वेतन सीमा पहले ₹15,000 थी, जिसे बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह किया गया है। इस बदलाव से ₹15,000 से अधिक और ₹25,000 तक वेतन पाने वाले पात्र कर्मचारियों को विस्तारित अनिवार्य कवरेज के दायरे में लाया गया है।

मासिक वेतनसंशोधित सीमा के अनुसार स्थिति
₹15,000 तकअनिवार्य कवरेज की पुरानी सीमा के भीतर
₹15,000 से अधिकसंशोधित सीमा के बाद पात्र कर्मचारियों को कवरेज
₹25,000 तकनई वेतन सीमा के भीतर

EPS का पैसा जमा नहीं हो रहा तो पहले कंपनी से बात करें

अगर कर्मचारी EPS के लिए पात्र है और उसके खाते में जरूरी अंशदान नहीं दिख रहा है, तो सबसे पहले नियोक्ता या कंपनी के Human Resource/Payroll विभाग से संपर्क करने की सलाह दी गई है। कर्मचारी को कंपनी से अपने EPF और EPS अंशदान की जानकारी जांचने के लिए कहना चाहिए। साथ ही यह भी पता करना चाहिए कि उसकी सदस्यता और अंशदान सही तरीके से दर्ज किए गए हैं या नहीं। अगर कंपनी इस समस्या को ठीक नहीं करती है, तब कर्मचारी EPFO के पास शिकायत दर्ज कर सकता है।

EPFiGMS से कैसे दर्ज होगी शिकायत

EPS अंशदान से जुड़ी शिकायत के लिए EPFO का EPFiGMS पोर्टल इस्तेमाल किया जा सकता है। इस व्यवस्था के जरिए शिकायत दर्ज करने के साथ उसकी स्थिति भी देखी जा सकती है।

शिकायत दर्ज करने के लिए मुख्य तौर पर ये जानकारी देनी होगी:

  • ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें।
  • UAN या PF नंबर दें।
  • शिकायत का प्रकार चुनें।
  • जरूरत पड़ने पर संबंधित दस्तावेज लगाएं।
  • शिकायत के बाद मिले संदर्भ नंबर से स्थिति जांचें।

इस पोर्टल पर PF सदस्य, EPS पेंशनर, नियोक्ता और अन्य संबंधित लोग शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

अंशदान गलत कटने या छूटने पर भी ध्यान दें

अगर EPS का अंशदान गलत तरीके से काटा गया है या किसी अंशदान में कमी रह गई है, तो नियोक्ता को जल्द से जल्द EPFO से संपर्क कर इसे ठीक कराने के लिए कहा गया है। रिपोर्ट के अनुसार, गलत या छूटा हुआ EPS अंशदान आगे चलकर कर्मचारी के लिए परेशानी पैदा कर सकता है, खासकर पेंशन या किसी दूसरे दावे के निपटारे के समय।

₹15,000 से बढ़कर ₹25,000 हुई वेतन सीमा

EPFO के तहत वेतन सीमा वह अधिकतम मासिक वेतन है जिसे अनिवार्य EPF, EPS और EDLI कवरेज तय करने के लिए माना जाता है। इसे ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह किया गया है। इस संशोधित सीमा का सीधा असर ₹15,000 से ₹25,000 के बीच वेतन पाने वाले पात्र कर्मचारियों पर पड़ता है। रिपोर्ट में ₹20,000 मासिक वेतन वाले कर्मचारी का उदाहरण दिया गया है, जिसे संशोधित सीमा के तहत EPF और EPS में शामिल किया जाना है।

कर्मचारियों को अपने रिकॉर्ड की जांच करनी चाहिए

EPS के पात्र कर्मचारियों को अपने EPF और EPS अंशदान का रिकॉर्ड देखना चाहिए। अगर जरूरी अंशदान जमा नहीं हुआ है, तो पहले कंपनी से इसकी जानकारी ली जा सकती है। कंपनी से समाधान नहीं मिलने पर EPFiGMS के जरिए EPFO में शिकायत दर्ज करने का विकल्प मौजूद है। शिकायत के लिए UAN या PF नंबर और जरूरत के अनुसार संबंधित दस्तावेज देने होंगे।

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मैं हर्ष निगम, वर्तमान में वेतन टुडे में लेखक के साथ-साथ सीनियर एडिटर की जिम्मेदारी संभालता हूँ। मैंने बिहारी लाल स्मारक किसान डिग्री कॉलेज से सोशल साइंस और हिंदी विषय में बी.एससी. की पढ़ाई की है। वर्ष 2020 से कर्मचारी,...

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