सितंबर महीने का PF जमा करने की तैयारी कर रहे संस्थानों को अब कुछ और दिन मिल गए हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारियों के PF योगदान का विवरण जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। पहले यह काम 15 अक्टूबर तक पूरा करना था, लेकिन अब इसके लिए 31 अक्टूबर 2026 तक का समय दिया गया है।
यह बदलाव ऐसे समय किया गया है, जब PF के लिए तय वेतन सीमा में भी संशोधन हुआ है। सितंबर महीने में लागू हुई नई सीमा के कारण संस्थानों को अपने वेतन के हिसाब और PF से जुड़े रिकॉर्ड में जरूरी बदलाव करने पड़ रहे हैं।
अक्टूबर में क्यों बढ़ाई गई तारीख?
EPFO ने सितंबर 2026 के वेतन महीने के लिए यह समय बढ़ाया है। संस्थानों को कर्मचारियों के वेतन और PF योगदान का पूरा विवरण जमा करना होता है। इसके साथ ही संबंधित राशि भी जमा करनी होती है।
वेतन सीमा में बदलाव के बाद कुछ संस्थानों को अपना हिसाब-किताब ठीक करने में परेशानी आ रही थी। इसी को देखते हुए ECR जमा करने और PF योगदान का भुगतान करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है।
अब इन तारीखों का रखें ध्यान
| विवरण | तारीख या राशि |
|---|---|
| PF का संबंधित महीना | सितंबर 2026 |
| पहले अंतिम तारीख | 15 अक्टूबर 2026 |
| बढ़ी हुई अंतिम तारीख | 31 अक्टूबर 2026 |
| पहले की वेतन सीमा | ₹15,000 प्रतिमाह |
| संशोधित वेतन सीमा | ₹25,000 प्रतिमाह |
| नई वेतन सीमा लागू होने की तारीख | 17 सितंबर 2026 |
वेतन सीमा में बदलाव से क्या हुआ?
PF के लिए निर्धारित वेतन सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रतिमाह की गई है। यह बदलाव 17 सितंबर 2026 से लागू हुआ।
सितंबर महीने के बीच में हुए इस बदलाव के कारण संस्थानों को कर्मचारियों के वेतन और PF योगदान से जुड़े विवरण की जांच करनी पड़ रही है। उन्हें लागू नियमों के अनुसार योगदान का हिसाब तैयार करके ECR जमा करना है।
ECR जमा करने की जिम्मेदारी किसकी है?
ECR जमा करने की जिम्मेदारी नियोक्ता यानी कंपनी या संबंधित संस्थान की होती है। इसमें कर्मचारियों के वेतन और उनके PF से जुड़े योगदान का विवरण दिया जाता है।
इसलिए सितंबर 2026 के लिए संबंधित संस्थानों को दो काम तय समय के भीतर पूरे करने होंगे:
- कर्मचारियों के PF योगदान का विवरण जमा करना।
- संबंधित PF राशि का भुगतान करना।
कुल मिलाकर, EPFO ने सितंबर 2026 के PF से जुड़े विवरण और योगदान जमा करने की अंतिम तारीख 15 अक्टूबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है। यह अतिरिक्त समय वेतन सीमा में बदलाव के बाद जरूरी हिसाब-किताब पूरा करने के लिए दिया गया है
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