EPS New Rule 2026: कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPF से जुड़े कुछ सदस्यों के लिए पेंशन को लेकर नया प्रावधान लागू किया गया है। सरकार ने Employees’ Pension Scheme (EPS), 2026 में संशोधन किया है। इसके तहत ऐसे EPF सदस्य भी EPS के दायरे में आ सकते हैं, जो पहले इस पेंशन योजना के सदस्य नहीं थे।
यह बदलाव खास तौर पर उन सदस्यों से जुड़ा है जिनका वेतन नई वेतन सीमा की अधिसूचना जारी होने की तारीख पर केंद्र सरकार की ओर से तय सीमा के बराबर या उससे कम होगा। नया प्रावधान 17 सितंबर 2026 से लागू माना गया है।
सरकार ने EPS के नियम में किया बदलाव
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 25 सितंबर 2026 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की। इसमें Employees’ Pension Scheme, 2026 के पैराग्राफ 7 में एक नई श्रेणी जोड़ी गई है।
इस नई श्रेणी में उस व्यक्ति को शामिल किया गया है जो Employees’ Provident Funds Scheme, 2026 का सदस्य है, लेकिन EPS का सदस्य नहीं है। इसके साथ उसकी मजदूरी नई वेतन सीमा की अधिसूचना की तारीख पर केंद्र सरकार द्वारा तय सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आसान भाषा में समझें नया नियम
नए प्रावधान को समझने के लिए तीन बातें महत्वपूर्ण हैं। व्यक्ति EPF योजना का सदस्य होना चाहिए, वह पहले EPS का सदस्य नहीं होना चाहिए और नई वेतन सीमा की अधिसूचना के दिन उसकी मजदूरी सरकार द्वारा तय सीमा के बराबर या उससे कम होनी चाहिए।
| पात्रता | नए नियम में स्थिति |
|---|---|
| EPF सदस्य | होना जरूरी |
| EPS सदस्य | पहले सदस्य नहीं होना चाहिए |
| वेतन | नई सरकारी सीमा के बराबर या कम |
| प्रभावी तारीख | 17 सितंबर 2026 |
नई वेतन सीमा से जुड़ी है पात्रता
इस बदलाव में वेतन सीमा को आधार बनाया गया है। अधिसूचना के अनुसार, जिस तारीख को नई वेतन सीमा अधिसूचित की जाएगी, उस तारीख पर सदस्य की मजदूरी को देखा जाएगा।
अगर वह व्यक्ति EPF योजना में है, लेकिन EPS में शामिल नहीं है और उसकी मजदूरी केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित नई सीमा से अधिक नहीं है, तो उसे इस नई श्रेणी के तहत शामिल किया जाएगा।
17 सितंबर से लागू माना गया संशोधन
मंत्रालय की अधिसूचना 25 सितंबर 2026 को जारी हुई, लेकिन इसमें साफ किया गया है कि संशोधन 17 सितंबर 2026 से प्रभावी होगा। यह बदलाव Employees’ Pension Scheme, 2026 में किया गया है।
इससे पहले Employees’ Pension Scheme, 2026 को 29 जून 2026 को भारत के राजपत्र में G.S.R. 527(E) के जरिए प्रकाशित किया गया था। अब इसके पैराग्राफ 7 के उप-पैराग्राफ (1) में नई श्रेणी जोड़ी गई है।
अधिसूचना में क्या जोड़ा गया
संशोधन के तहत पैराग्राफ 7 के उप-पैराग्राफ (1) में एक नई उप-श्रेणी जोड़ी गई है। इसमें EPF योजना के ऐसे सदस्य को शामिल किया गया है जो EPS का सदस्य नहीं है और नई वेतन सीमा की अधिसूचना की तारीख पर उसकी मजदूरी केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित वेतन सीमा से अधिक नहीं है।
इस तरह नए प्रावधान में EPF सदस्यता, EPS की सदस्यता न होना और तय वेतन सीमा के भीतर मजदूरी होना मुख्य आधार हैं। यह संशोधन 17 सितंबर 2026 से प्रभावी है।
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