EPFO e-Nomination: अगर आपका EPF खाता है, तो उसमें नॉमिनी की जानकारी सही और अपडेट रखना जरूरी है। कर्मचारी की मृत्यु होने पर PF की रकम, पेंशन और बीमा से जुड़े दावों में नॉमिनेशन की अहम भूमिका होती है। कई कर्मचारी नौकरी शुरू करते समय नॉमिनी की जानकारी दर्ज कर देते हैं, लेकिन शादी या बच्चे होने के बाद उसे अपडेट नहीं करते। ऐसी स्थिति में बाद में PF से जुड़े दावे में परेशानी आ सकती है। इसलिए परिवार की स्थिति बदलने पर ई-नॉमिनेशन को भी अपडेट करना चाहिए।
PF खाते में किसे नॉमिनी बना सकते हैं
अगर कर्मचारी का परिवार है, तो परिवार के पात्र सदस्यों को नॉमिनी बनाया जाता है। शादीशुदा कर्मचारी को अपने पति या पत्नी और बच्चों की जानकारी परिवार के सदस्य के रूप में दर्ज करनी होती है। वहीं, अगर कर्मचारी का कोई परिवार नहीं है, तो वह किसी दूसरे व्यक्ति को नॉमिनी बना सकता है। बाद में शादी या परिवार बनने पर पुराना नॉमिनेशन मान्य नहीं रहता और नया नॉमिनेशन करना जरूरी होता है।
| कर्मचारी की स्थिति | नॉमिनी से जुड़ी जानकारी |
|---|---|
| परिवार है | परिवार के पात्र सदस्यों को नॉमिनी बनाया जा सकता है |
| शादीशुदा कर्मचारी | पति या पत्नी और बच्चों की जानकारी दर्ज करनी होगी |
| परिवार नहीं है | किसी दूसरे व्यक्ति को नॉमिनी बनाया जा सकता है |
| शादी या परिवार बनने के बाद | नया नॉमिनेशन करना जरूरी होगा |
| एक से अधिक नॉमिनी | सभी की कुल हिस्सेदारी 100 प्रतिशत होनी चाहिए |
EPS और EDLI में भी नॉमिनेशन की भूमिका
PF का नॉमिनेशन केवल EPF खाते में जमा रकम तक सीमित नहीं है। EPFO के तहत EPF के साथ कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS और कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना यानी EDLI भी आती हैं। EPS के लिए कर्मचारी को अपने पति या पत्नी और बच्चों की जानकारी देनी होती है। वहीं, EPF के तहत किया गया नॉमिनेशन EDLI से भी जुड़ा होता है। इसलिए परिवार से जुड़ी जानकारी सही और अपडेट रखना जरूरी है।
EPFO में ई-नॉमिनेशन कैसे करें
ई-नॉमिनेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी की जा सकती है। इसके लिए सबसे पहले UAN और पासवर्ड की मदद से EPFO सदस्य पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। इसके बाद Manage विकल्प में जाकर E-Nomination पर क्लिक करें। स्क्रीन पर दिखाई देने वाली व्यक्तिगत जानकारी को जांचने के बाद परिवार से जुड़ी जानकारी अपडेट करनी होगी और पात्र सदस्यों को जोड़ना होगा।
इसके बाद नॉमिनी का नाम, जन्मतिथि, संबंध, आधार नंबर और पता जैसी जानकारी दर्ज करनी होगी। अगर नॉमिनी नाबालिग है, तो उसके अभिभावक की जानकारी भी भरनी होगी। इसके बाद नॉमिनी का चयन करके PF की रकम में उसका हिस्सा तय करना होगा। एक से ज्यादा नॉमिनी होने पर सभी की कुल हिस्सेदारी 100 प्रतिशत होनी चाहिए।
ई-नॉमिनेशन पूरा करने के चरण
- UAN और पासवर्ड की मदद से EPFO सदस्य पोर्टल पर लॉगिन करें।
- Manage विकल्प में जाकर E-Nomination पर क्लिक करें।
- स्क्रीन पर दिखाई दे रही अपनी व्यक्तिगत जानकारी जांचें।
- परिवार की जानकारी अपडेट करें और पात्र सदस्यों को जोड़ें।
- नॉमिनी का नाम, जन्मतिथि, संबंध, आधार नंबर और पता दर्ज करें।
- नाबालिग नॉमिनी होने पर उसके अभिभावक की जानकारी भरें।
- नॉमिनी का चयन करके PF की रकम में उसका हिस्सा तय करें।
- एक से ज्यादा नॉमिनी होने पर कुल हिस्सेदारी 100 प्रतिशत रखें।
- परिवार की जानकारी सेव करने के बाद आधार आधारित ई-साइन की प्रक्रिया पूरी करें।
- आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए OTP को दर्ज करें।
- अंत में Nomination History में जाकर देखें कि नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हुई है या नहीं।
केवल जानकारी भरना काफी नहीं
ई-नॉमिनेशन में नॉमिनी की जानकारी दर्ज करने के बाद प्रक्रिया को पूरा करना भी जरूरी है। इसके लिए आधार आधारित ई-साइन करना होगा। अगर ई-साइन की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, तो नॉमिनेशन अधूरा माना जा सकता है। इसलिए जानकारी भरने के बाद ई-साइन और OTP की प्रक्रिया पूरी करके Nomination History में इसकी स्थिति जांचनी चाहिए।
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