8th Pay Commission Update: 8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों की समूह बीमा योजना यानी CGEGIS से जुड़ी जानकारी के लिए Annexure-M में बदलाव किया है। आयोग ने कुछ वित्त वर्षों की अतिरिक्त जानकारी मांगी है और इसके लिए जानकारी जुटाने वाले पोर्टल में भी जरूरी बदलाव किए गए हैं।
इस संबंध में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने 3 सितंबर 2026 को पत्र जारी किया। पत्र का क्रमांक 80/7/2026-Misc/8CPC है। यह पत्र मंत्रालयों, विभागों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के सभी संबंधित नोडल अधिकारियों को भेजा गया है।
Annexure-M में क्या बदलाव किया गया
आयोग ने 25 अगस्त 2026 को जारी पहले के पत्र के क्रम में Annexure-M में बदलाव किया है। इसमें वित्त वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी शामिल की गई है।
इसके लिए जानकारी जुटाने वाले पोर्टल में जरूरी बदलाव कर दिए गए हैं। संबंधित अधिकारियों से इन वित्त वर्षों की जानकारी संशोधित प्रारूप में पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराने को कहा गया है।
17 सितंबर तक देना था डेटा
आयोग के पत्र के अनुसार, संशोधित Annexure-M में मांगी गई जानकारी 17 सितंबर 2026 तक पोर्टल के माध्यम से जमा करनी थी। पत्र पर 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के उप सचिव रवि प्रकाश यादव के डिजिटल हस्ताक्षर हैं।
Annexure-M में अलग-अलग श्रेणी के कर्मचारियों से जुड़ी जानकारी का प्रारूप दिया गया है। इसमें समूह ए, समूह बी और समूह सी कर्मचारियों के लिए बीमा, बचत और सेवा के दौरान हुई मृत्यु से संबंधित आंकड़े मांगे गए हैं।
Annexure-M में मांगी गई जानकारी
StaffNews में प्रकाशित प्रारूप के अनुसार, वित्त वर्ष 2017-18 से 2025-26 तक की जानकारी दर्ज करनी है। इसमें मुख्य रूप से ये आंकड़े शामिल हैं:
- बीमा घटक: CGEGIS के तहत बीमा हिस्से में किए गए कुल भुगतान की राशि।
- बचत घटक: CGEGIS के तहत बचत हिस्से में किए गए कुल भुगतान की राशि।
- सेवा के दौरान मृत्यु: सेवा के दौरान हुई कर्मचारियों की कुल मृत्यु की संख्या।
- कर्मचारी समूह: समूह ए, समूह बी और समूह सी।
- वित्त वर्ष: 2017-18 से 2025-26 तक की जानकारी।
बीमा और बचत घटक के तहत भुगतान की राशि लाख रुपये में दर्ज की जानी है। वहीं, सेवा के दौरान हुई मृत्यु की जानकारी कर्मचारियों की संख्या के रूप में दर्ज करनी है।
नोडल अधिकारियों से मांगी गई जानकारी
8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने संबंधित मंत्रालयों, विभागों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के नोडल अधिकारियों से संशोधित Annexure-M के अनुसार जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। इसके लिए जानकारी जुटाने वाले पोर्टल का इस्तेमाल किया जाना है।
इस संशोधन के बाद Annexure-M में CGEGIS से जुड़े भुगतान और सेवा के दौरान कर्मचारियों की मृत्यु से संबंधित आंकड़ों को शामिल किया गया है। आयोग ने इन्हीं जानकारियों को संशोधित प्रारूप में उपलब्ध कराने को कहा है।
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