Railway NPS Rules 2026: कर्मचारी की मृत्यु पर परिवार को 100% तक Pension, जानें नए नियम

Harsh Nigam
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Railway NPS Rules 2026: कर्मचारी की मृत्यु पर परिवार को 100% तक Pension, जानें नए नियम

Railway NPS Rules 2026: रेलवे के NPS कर्मचारियों के लिए पेंशन से जुड़ा नया प्रावधान सामने आया है। रेलवे सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 2026 के तहत कुछ खास परिस्थितियों में कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर उसके परिवार को अलग से पारिवारिक पेंशन मिल सकती है। मामले की श्रेणी के अनुसार यह पेंशन कर्मचारी के वेतन की 60 प्रतिशत या 100 प्रतिशत तक हो सकती है।

रेल मंत्रालय ने इन नए नियमों को 10 सितंबर 2026 को अधिसूचित किया है। इन नियमों ने रेलवे सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1993 की जगह ली है। नए प्रावधानों में कुछ खास मामलों में पारिवारिक पेंशन के साथ दिव्यांगता पेंशन और लगातार सहायक भत्ते का भी प्रावधान है।

मृत्यु की स्थिति में परिवार को कितनी पेंशन मिलेगी

नए नियमों में रेलवे सेवा से जुड़ी मृत्यु के मामलों को अलग-अलग श्रेणियों में रखा गया है। कर्मचारी की मृत्यु किस श्रेणी में आती है, उसी के आधार पर पात्र परिवार को मिलने वाली पेंशन तय होगी।

  • श्रेणी B: कर्मचारी के वेतन का 60 प्रतिशत पेंशन।
  • श्रेणी C: कर्मचारी के वेतन का 100 प्रतिशत पेंशन।
  • श्रेणी D: कर्मचारी के वेतन का 100 प्रतिशत पेंशन।

इन श्रेणियों में सेवा से जुड़ी कुछ खास परिस्थितियां शामिल हैं। इनमें कुछ व्यावसायिक खतरे और दुर्घटनाएं, आतंकवादी हमले, दंगे, निर्धारित ड्यूटी स्थानों पर प्राकृतिक आपदा, बचाव अभियान तथा दुश्मन की कार्रवाई या युद्ध जैसी स्थितियां शामिल हैं।

NPS की जमा राशि से अलग होगी पारिवारिक पेंशन

नए नियमों के तहत मिलने वाली पारिवारिक पेंशन को कर्मचारी के NPS खाते में जमा राशि से अलग माना गया है। यानी नियमों में तय परिस्थितियों में मिलने वाली पारिवारिक पेंशन NPS खाते की जमा राशि का हिस्सा नहीं होगी, बल्कि यह अलग लाभ होगा।

NPS से जुड़े रेलवे कर्मचारियों के मामले में उनके द्वारा चुना गया पेंशन विकल्प भी महत्वपूर्ण है। 2026 के असाधारण पेंशन नियमों के अनुसार, कर्मचारी की मृत्यु या दिव्यांगता के कारण सेवा से हटाए जाने की स्थिति में संबंधित पेंशन लाभ तभी मिलेंगे, जब कर्मचारी ने 2025 के नियमों के तहत जरूरी विकल्प चुना हो।

पति या पत्नी के अलावा बच्चों को भी लाभ

पारिवारिक पेंशन का लाभ केवल पति या पत्नी तक सीमित नहीं है। कुछ तय परिस्थितियों में पात्र बच्चों को भी यह पेंशन मिल सकती है, खासकर तब जब कर्मचारी के पीछे पात्र पति या पत्नी न हों। नियमों में कुछ निर्धारित दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए भी प्रावधान किया गया है।

कर्मचारी की मृत्यु के बाद NPS खाते में जमा राशि के लिए भी अलग व्यवस्था है। यदि कर्मचारी ने पेंशन नियमों के तहत लाभ लेने का विकल्प चुना है, तो जमा राशि में सरकार के योगदान और उस पर मिले लाभ को सरकार को हस्तांतरित किया जा सकता है। बची हुई राशि नियमों के अनुसार नामित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी को दी जाती है।

दिव्यांगता की स्थिति में भी पेंशन का प्रावधान

नए नियमों में ऐसी दिव्यांगता के मामले में भी अलग पेंशन का प्रावधान है, जिसके कारण पात्र रेलवे कर्मचारी को सेवा से हटना पड़े। दिव्यांगता पेंशन में सेवा से जुड़ा हिस्सा और दिव्यांगता से जुड़ा हिस्सा शामिल होता है। दिव्यांगता की श्रेणी और उसकी गंभीरता के आधार पर इसकी राशि तय होती है।

नियमों में न्यूनतम दिव्यांगता पेंशन 18,000 रुपये प्रति माह तय की गई है। 100 प्रतिशत दिव्यांगता वाले पात्र पेंशनभोगी को लगातार सहायक भत्ता भी मिल सकता है, अगर चिकित्सा बोर्ड यह तय करता है कि वह रोजमर्रा के कामों के लिए पूरी तरह किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर है और उसे लगातार सहायक की जरूरत है।

NPS कर्मचारियों के लिए पेंशन विकल्प जरूरी

इन नियमों में NPS से जुड़े रेलवे कर्मचारियों के लिए दर्ज किया गया पेंशन विकल्प महत्वपूर्ण है। केवल NPS खाते में जमा राशि से यह तय नहीं होता कि कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को कौन-कौन से लाभ मिलेंगे। कर्मचारी का मामला नियमों में तय परिस्थितियों में आना और जहां जरूरी हो वहां संबंधित विकल्प चुना जाना भी आवश्यक है।

इस तरह रेलवे सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 2026 में सेवा से जुड़ी खास परिस्थितियों में मृत्यु और दिव्यांगता के मामलों के लिए अलग पेंशन लाभ दिए गए हैं। पात्र मामलों में NPS कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को कर्मचारी के वेतन की 60 प्रतिशत या 100 प्रतिशत तक पारिवारिक पेंशन मिल सकती है।

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मैं हर्ष निगम, वर्तमान में वेतन टुडे में लेखक के साथ-साथ सीनियर एडिटर की जिम्मेदारी संभालता हूँ। मैंने बिहारी लाल स्मारक किसान डिग्री कॉलेज से सोशल साइंस और हिंदी विषय में बी.एससी. की पढ़ाई की है। वर्ष 2020 से कर्मचारी,...

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