Paternity Leave Rules: बच्चे के जन्म पर 15 दिन की छुट्टी, जानिए किसे और कब मिलेगी

Harsh Nigam
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Paternity Leave Rules: बच्चे के जन्म पर 15 दिन की छुट्टी, जानिए किसे और कब मिलेगी

Paternity Leave Rules: केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए बच्चे के जन्म के समय Paternity Leave का नियम है। इसके तहत पात्र पुरुष कर्मचारी को पत्नी के बच्चे को जन्म देने पर 15 दिन की छुट्टी मिल सकती है। यह सुविधा उन पुरुष कर्मचारियों के लिए है, जिनके दो से कम बच्चे हैं। इस छुट्टी के दौरान कर्मचारी को छुट्टी पर जाने से पहले मिलने वाले वेतन के बराबर वेतन मिलता है और 15 दिन की यह छुट्टी उसकी दूसरी जमा छुट्टियों में से नहीं काटी जाती।

Paternity Leave कब ले सकते हैं?

कर्मचारी 15 दिन की यह छुट्टी बच्चे के जन्म से 15 दिन पहले से लेकर बच्चे के जन्म के छह महीने के अंदर तक ले सकता है। यानी कर्मचारी बच्चे के जन्म से पहले या जन्म के बाद अपनी जरूरत के अनुसार इस तय समय में छुट्टी ले सकता है। अगर इस अवधि के अंदर छुट्टी नहीं ली जाती है, तो बाद में इसका लाभ नहीं लिया जा सकता। इस छुट्टी को दूसरी छुट्टी के साथ भी जोड़ा जा सकता है।

Paternity Leave के दौरान वेतन मिलेगा

इस छुट्टी के दौरान कर्मचारी को वेतन मिलता है। नियम के अनुसार 15 दिन की छुट्टी के लिए कर्मचारी को छुट्टी पर जाने से ठीक पहले जितना वेतन मिल रहा था, उतना ही छुट्टी का वेतन दिया जाता है। साथ ही, Paternity Leave लेने पर कर्मचारी की दूसरी जमा छुट्टियां कम नहीं होती हैं।

बच्चे को गोद लेने पर भी मिलती है छुट्टी

अगर कोई पात्र पुरुष सरकारी कर्मचारी एक साल से कम उम्र के बच्चे को कानूनी रूप से गोद लेता है, तो उसे भी 15 दिन की Paternity Leave मिल सकती है। इसके लिए भी कर्मचारी के दो से कम जीवित बच्चे होने की शर्त है। गोद लेने के बाद यह छुट्टी छह महीने के अंदर ली जा सकती है।

सरोगेसी के मामले में क्या नियम है?

सरोगेसी के जरिए बच्चे के जन्म के मामले में भी पात्र पुरुष सरकारी कर्मचारी के लिए Paternity Leave का नियम है। 18 जून 2024 को जारी निर्देशों के तहत पात्र commissioning father को 15 दिन की छुट्टी मिल सकती है। यह छुट्टी बच्चे के जन्म की तारीख से छह महीने के अंदर ली जा सकती है।

Paternity Leave Rules की जरूरी बातें

  • पात्र पुरुष केंद्रीय सरकारी कर्मचारी को 15 दिन की छुट्टी मिल सकती है।
  • कर्मचारी के दो से कम जीवित बच्चे होने चाहिए।
  • बच्चे के जन्म के मामले में छुट्टी जन्म से 15 दिन पहले से छह महीने के अंदर ली जा सकती है।
  • छुट्टी के दौरान कर्मचारी को पहले जितना वेतन मिल रहा था, उतना वेतन मिलता है।
  • यह छुट्टी कर्मचारी की दूसरी जमा छुट्टियों में से नहीं काटी जाती।
  • एक साल से कम उम्र के बच्चे को गोद लेने पर भी 15 दिन की छुट्टी मिल सकती है।
  • गोद लेने के मामले में छुट्टी छह महीने के अंदर लेनी होती है।
  • सरोगेसी के मामले में पात्र commissioning father को 15 दिन की छुट्टी मिल सकती है।
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Harsh Nigam

मैं हर्ष निगम, वर्तमान में वेतन टुडे में लेखक के साथ-साथ सीनियर एडिटर की जिम्मेदारी संभालता हूँ। मैंने बिहारी लाल स्मारक किसान डिग्री कॉलेज से सोशल साइंस और हिंदी विषय में बी.एससी. की पढ़ाई की है। वर्ष 2020 से कर्मचारी,...

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